जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जारी किये दिशा निर्देश - atal khabar

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Friday, February 4, 2022

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जारी किये दिशा निर्देश

 


जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया से संबंधित प्री सर्टिफिकेशन राजनैतिक विज्ञापन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार कोई भी राजनैतिक दल निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी अथवा कोई भी संगठन व व्यक्ति ऐसा कोई भी राजनैतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया में मतदान के दिवस अथवा मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा ऐसा इसलिए किया गया है कि भ्रामक भड़काऊ व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के ठीक मतदान के पूर्व प्रकाशन से संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया दूषित होती है। ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन करा कर कुछ राजनैतिक दल आम जन को भ्रमित कर निर्वाचन में अनुचित लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत हानिकारक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृतीय चरण के मतदान के जनपदों में जालौन भी सम्मिलित है में प्रतिबंधित दिवस 19 एवं 20 फरवरी 2022 होंगे।



1 comment:

Pradeep Rajput said...

Thanks u mam well done this to follow by every political party

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